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प्रद्युम्न मर्डर केस: कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

बस कंडक्टर अशोक कुमार के वकील मोहित वर्मा के मुताबिक सीबीआई अशोक के बेल के खिलाफ अपील नहीं करेगी. 

Published
भारत
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गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए सात साल के प्रदुम्न मर्डर केस में गुरुवार को आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को कोर्ट में पेश किया गया. इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई को इस बात के लिए भी फटकार लगाई है कि अब तक इस केस की स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं सब्मिट की गई.

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अशोक कुमार के वकील मोहित वर्मा ने कहा कि सीबीआई अशोक के बेल के खिलाफ अपील नहीं करेगी. बता दें कि प्रद्युम्न के मर्डर के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था.

अशोक नहीं 11 वीं क्लास का छात्र है मुख्य आरोपी- सीबीआई

जांच के दौरान सीबीआई ने उसी स्कूल के 11वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, “आरोपी छात्र ने गुनाह कबूल कर लिया था. 11वीं के छात्र ने स्कूल में होने वाली पैरेंट्स-टीचर मीटिंग और परीक्षा को टलवाने के लिए कथित तौर पर प्रद्युम्न की हत्या की.”

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आरोपी छात्र के पिता ने कहा- CBI कर रही है बेटे को टॉर्चर

आरोपी 11वीं क्लास के छात्र के पिता ने सीबीआई पर बेटे को टाॅर्चर करने का आरोप लगाया है. आरोपी छात्र के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया और आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई ने उनके बेटे को उल्टा लटकाकर पीटा है. हालांकि सीबीआई ने इस आरोप को नकार दिया है.

अभी तक सिर्फ एक पैरेंट्स-टीचर मीटिंग हुई है. टीचर्स ने मेरे बेटे की परफॉर्मेंस और बिहेवियर की तारीफ की है. मेरे पास उसकी मार्कशीट भी है. क्या आपको लगता है कि जो लड़का इतने दिनों तक सामान्य व्यवहार कर रहा है, वो इतना संगीन जुर्म कर सकता है.

वहीं आरोपी छात्र की रिमांड 11 नवंबर को खत्म हो गई. छात्र को 22 नवंबर तक फरीदाबाद के ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी. आरोपी छात्र की उम्र 16 साल है, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट में ये केस चलेगा.

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