प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के संचालक पिंटो परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी. पिंटो परिवार ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी.
गुरुवार को हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने पिंटो परिवार को राहत देते हुए केस की अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
8 सितंबर को हुई थी प्रद्युम्न की हत्या
बीते 8 सितंबर को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के वॉशरूम में प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी. प्रद्युम्न सेकेंड क्लास का छात्र था. हत्या के बाद पुलिस ने बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया था कि कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल लिया है. 10 सितंबर को SIT ने इस मामले में रिपोर्ट पेश की और स्कूल के मालिक पर केस दर्ज किया गया था.
इसके बाद से ही स्कूल मालिक की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी. जिस पर पिंटो परिवार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ली. फिलहाल केस की जांच सीबीआई के हाथ में है.
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