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DU प्रोफेसर रतन लाल को बेल, Gyanvapi में शिवलिंग पर पोस्ट के बाद हुए थे गिरफ्तार

professor Ratan Lal gets bail: शुक्रवार रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रतन लाल को गिरफ्तार किया था

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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में शिवलिंग मिलने के दावों पर विवादित पोस्ट करने वाले DU के प्रोफेसर रतन लाल (Professor Ratan Lal) को जमानत मिल गई है. दिल्ली की एक अदालत ने प्रोफेसर रतन लाल को 50000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. आपको बता दें कि धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में शुक्रवार रात को दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल रतन लाल को गिरफ्तार किया था.

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फेसबुक पोस्ट पर मचा था बवाल

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल (Hindu College Professor Ratan Lal) ने सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को शेयर करते हुए उन्होंने उसके साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद हिन्दू पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चलते, इस पोस्ट के खिलाफ एक वकील ने नार्थ डिस्ट्रिक्ट (North District) के साइबर सेल में FIR दर्ज करवाई थी.

प्रोफेसर ने की थी AK-56 लाइसेंस की मांग

हिंदू कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर AK-56 का लाइसेंस देने की भी मांग की थी.

फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रोफेसर रतन लाल ने लिखा, "आपकी सरकार की आलोचना करने और विभिन्न समसामयिक सामाजिक-धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करने के कारण कई असामाजिक तत्व मुझें धमकियां देना शुरू कर देते हैं. कई दफा यह सिलसिला मेरी हत्या करने की धमकी तक पहुंच जाता है."

"...यदि हमलावर कुछ संख्या में आयें तो लाठी-डंडे की सहायता से इनसे आत्मरक्षा की जा सकती है, लेकिन ये झुण्ड बनाकर आते हैं. अतएव बिना उचित हथियारों के इनसे अपनी रक्षा करना मुश्किल जान पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि उचित प्रबंध किया जाए. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे AK 56 रायफलधारी दो अंगरक्षक मुहैया कराये जाएं. यदि यह संभव नहीं है तो उचित प्राधिकारी को निर्देश देकर मेरे लिए AK 56 रायफल का लाइसेंस जारी किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर झुण्ड में आने वाले इन असामाजिक तत्वों से अपने और अपने परिवार के प्राणों की रक्षा कर सकूं."
रतन लाल, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी

रतन लाल को शुक्रवार की रात को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) और 295ए ( धर्म का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावना को जानबूझकर आहत करना) के तहत साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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