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मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश, TikTok की डाउनलोडिंग रोके केंद्र

TikTok को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश 

Published
भारत
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मद्रास हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से चाइनीज मोबाइल ऐप TikTok की डाउनलोडिंग पर रोक लगाने को कहा है. इसके साथ ही मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के इस आदेश में मीडिया से भी TikTok वीडियोज प्रसारित ना करने को कहा गया है.

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कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, ‘सरकार को जवाब देना होगा कि क्या वो ऐसा कोई कानून बनाएगी, जैसे अमेरिका की सरकार ने बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट बनाया है.’’ 
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तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने TikTok पर कही थी ये बात

करीब दो महीने तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर एम मणिकंदन ने कहा था कि राज्य सरकार TikTok को बैन करने के लिए केंद्र की मदद मांगेगी. इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा में नागापट्टनम विधायक थमीमुन अंसारी ने सरकार से TikTok ऐप बैन करने की मांग की थी.

थमीमुन अंसारी ने कहा था कि TikTok पर बहुत से लोग अश्लील गतिविधि चला रहे हैं, ऐसे में तमिलनाडु में इस ऐप को बैन कर देना चाहिए. अंसारी के बयान पर मणिकंदन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार बैन करने का सुझाव केंद्र सरकार को देगी.

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क्या है TikTok ऐप?

चीनी ऐप TikTok एशिया में तेजी से लोकप्रिय हुआ है. इस ऐप के यूजर लिप-सिंक्ड वीडियो से लेकर म्यूजिक वीडियो तक अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा यूजर्स को इस ऐप पर वीडियो को बेहतर बनाने के लिए बहुत से फिल्टर और एडिटिंग फीचर भी मिलते हैं. तमिलनाडु में इस ऐप पर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं का जमकर मजाक उड़ाया जाता रहा है.

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