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पंजाब में अब कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस पालना पड़ेगा महंगा

जानवर पालने वाले को उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा. साथ ही जानवरों में माइक्रोचिप भी लगाया जा सकता है.

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अभी तक सरकार आप से मकान, बिजली, सड़क, गाड़ी, जैसे जरूरत की चीजों पर टैक्स वसूलती थी. लेकिन अब पंजाब सरकार जानवर पालने पर भी टैक्स वसूल करेगी. पंजाब सरकार ने जानवरों को पालने पर टैक्स देने का नया नोटिफिकेशन जारी किया है.

पंजाब सरकार अब गाय,भैंस, बिल्ली, कुत्ता, जैसे जानवर पालने वाले लोगों से टैक्स वसूल करेगी.

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पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े जानवर जैसे कि गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, हाथी पालता है, तो उसे एक साल में 500 रुपये का टैक्स देना होगा. वैसे ही कुत्ता, बिल्ली, सुअर, भेड़ जैसे छोटे जानवर को पालता है, तो उसे 250 रुपये साल के देने होंगे.

जानवरों में माइक्रोचिप भी लगाया जा सकता है

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक ब्रांडिंग कोड या टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा. इसके अलावा जानवरों में माइक्रो चिप भी लगाया जा सकता है.

जानवरों को जारी किया जाएगा लाइसेंस

इसके साथ ही जानवर पालने वाले को जानवर का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और हर साल रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ सभी जानवरों को लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे. अगर लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म होने के 30 दिनों के अंदर इसे रिन्यू नहीं कराया जाएगा, तो जानवर के मालिक पर 150 से 200 रुपये तक जुर्माना भी लगेगा.

जानवर पालने वाले को उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा. साथ ही जानवरों में माइक्रोचिप भी लगाया जा सकता है.

रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है कैंसिल

बता दें कि इस नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र है कि अगर जानवर का मालिक अपने जानवरों को ठीक से नहीं रखेगा और उनके जानवर दो बार से ज्यादा बार रोड पर घूमते पाए गए, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा. यहां तक कि जानवरों पर किसी भी तरह की हिंसा करते हुए पाए जाने की हालत में मालिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. ऐसे में उस मालिक को डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा, फिर वो दोबारा जानवर नहीं पाल सकेगा.

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