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राज ठाकरे लाउडस्पीकर विवाद: महाराष्ट्र में SRPF की 87 कंपनी-30000 होमगार्ड तैनात

अजान के खिलाफ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने पर अड़े राज ठाकरे

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महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर (Maharashtra Loudspeaker Controversy) को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही और इन सबके बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) दिख रहे हैं. जहां एक तरफ राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अपील की है कि 4 मई को जहां-जहां लाउडस्पीकर पर अजान दी जाएगी वहां जाकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं. वहीं दूसरी तरफ NDTV की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ बताया है कि कल के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल की 87 कंपनियां और 30,000 होमगार्ड पूरे राज्य में तैनात किए गए हैं.

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अजान के खिलाफ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने पर अड़े राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार, 3 मई को एक ट्वीट कर कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था लेकिन उसने कथित तौर पर इसमें ढिलाई बरती.

उन्होंने कहा कि हिन्दुओं को भी लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए. अगर इस विषय को धार्मिक रंग दिया जायेगा तो हमारी ओर से धार्मिक उत्तर ही दिया जायेगा. उन्होंने सभी से अपील की कि 4 मई को जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान दी जाएगी वहां जाकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं.

राज्य सरकार ने की तैयारी 

राज ठाकरे के चचेरे भाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारी की है. NDTV की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ बताया है कि "महाराष्ट्र पुलिस किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने में सक्षम है. सभी पुलिस अवकाश रद्द कर दिए गए हैं"

उनके अनुसार राज्य रिजर्व पुलिस बल की 87 कंपनियां ( SRPF) और 30,000 होमगार्ड पूरे राज्य में तैनात किए गए हैं. कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि

"पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए"

मुंबई की 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी

मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने कहा है कि शहर में 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है. शहर के पुलिस प्रमुख संजय पांडे ने मंगलवार, 3 मई को कहा कि मस्जिदों द्वारा 1,144 आवेदन जमा किए गए, जिनमें से पुलिस ने 803 को अनुमति दी है. इसके अलावा बाकी बचे मस्जिदों के आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है.

राज ठाकरे पर FIR दर्ज, गैर जमानती वारंट जारी 

इससे पहले औरंगाबाद में एक विशाल रैली आयोजित करने के दो दिन बाद 3 मई को राज ठाकरे और रैली के आयोजक राजीव जावलीकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई. दोनों पर रैली की अनुमति देते समय पुलिस द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने कहा है कि राज ठाकरे को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है क्योंकि उन्होंने रैली में कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया और अपने समर्थकों को "उकसाया". पुलिस ने 13,000 MNS कार्यकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है.

औरंगाबाद पुलिस के अनुसार, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और "भड़काऊ भाषण" के कंटेंट को सुना और कहा कि इसे "दंगा भड़काने के इरादे से" दिया गया था.

इसके अलावा राज ठाकरे के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में महाराष्ट्र की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी किया है. हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है.

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