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Ranveer Singh के न्यूड फोटोशूट पर FIR,कौन सी धाराएं, क्या हो सकती है गिरफ्तारी?

Ranveer Singh के खिलाफ FIR शहर के एक वकील की शिकायत पर दर्ज की गई है

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मुंबई की चेंबूर पुलिस ने रणवीर सिंह (Actor Ranveer Singh) के खिलाफ अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट (Nude Photoshoot of Ranveer Singh) करने के लिए FIR दर्ज की है. यह FIR शहर के एक वकील की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने रणवीर सिंह पर सारी हदें पार करने का आरोप लगाया था.

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पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील सामग्री प्रकाशित करने से संबंधित), 293 (युवा व्यक्ति को अश्लील वस्तुएं बेचना) और 509 (शब्द, इशारा या महिला की शील का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 (ए) (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन)

वकील ने कहा कि परिवार में उनकी दो बेटियां और चार अन्य लड़कियां हैं और तस्वीरों के कारण उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट और यहां तक ​​कि न्यूज पोर्टल भी नहीं खोलने के लिए कहना पड़ा.

अपनी शिकायत में वकील वेदिका चौबे ने कहा, “पिछले हफ्ते, मैंने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह की कई न्यूड तस्वीरें देखीं और यह तस्वीरें इस तरह से क्लिक की गईं कि किसी भी पुरुष या महिला को इसके बारे में शर्म आनी चाहिए.

“यह साफ रूप से दर्शाता है कि उनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें देश-विदेश में रहने वाले लोगों की कम से कम परवाह है, लेकिन उनकी एकमात्र चिंता भारत की संस्कृतियों और परंपराओं को नुकसान पहुंचाकर करोड़ों रुपये कमाना है.”
वकील वेदिका चौबे

उन्होंने आरोप लगाया कि रणवीर सिंह जैसे अभिनेता पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. शिकायत में कहा गया है, "इस कृत्य को करके, अभिनेता ने एक सभ्य और सज्जन व्यक्ति की सभी हदें पार कर दी हैं."

रणवीर पर कौन सी धाराएं, कितनी सजा का प्रवधान?   

धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री, आदि) में कहा गया है कि "एक किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति, या कोई अन्य वस्तु अश्लील मानी जाएगी यदि वह कामुक है या अपील करती है विवेकपूर्ण हित" या, "यदि इसका प्रभाव, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं) इसके किसी एक आइटम का प्रभाव, यदि समग्र रूप से लिया जाता है, जैसे कि लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होना" जो इसे पढ़ने, सुनने या देखने की संभावना है.

धारा 293 (युवा व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं की बिक्री, ) कहती है कि "जो कोई भी बीस साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, प्रदर्शित करता है या प्रसारित करता है. पहली बार में अपराधी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो और जुर्माने दोनों हो सकते हैं जो दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, और, दूसरी या बार में दोष सिद्ध की स्थिति में कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी पांच हजार रुपये तक हो सकता है.

धारा 509 (शब्द, हावभाव या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा रखता है) में कहा गया है, "जो कोई भी, किसी भी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा रखता है, कोई भी शब्द बोलता है, कोई ध्वनि या इशारा करता है, या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, इस आशय से कि ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी, या ऐसा इशारा या वस्तु ऐसी महिला द्वारा देखी जाएगी, या ऐसी महिला की गोपनीयता में दखल देगी, साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना और जेल दोनों के साथ दंडित किया जाएगा.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्य वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान बताती है. "जो कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने का कारण बनता है, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण होता है, उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा. जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरी या बार दोषी ठहराए जाने की स्थिति में दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास जो सात साल तक हो सकता है और जुर्माना जो दस लाख रुपये तक हो सकता है.

रणवीर के पास क्या विकल्प? 

पुलिस ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और रणवीर सिंह के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई की संभावना नहीं है. सूत्रों ने कहा कि पुलिस मामले में अभिनेता का बयान दर्ज करेगी. रणवीर के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने और FIR रद्द करने का विकल्प भी है.

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