पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर विज्ञापन में इस्तेमाल करने के मामले में पेटीएम और रिलांयस जियो को नोटिस जारी किया गया है.
इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कंपनियों से पूछा है कि क्या फोटो इस्तेमाल करने से पहले परमिशन ली गई थी?
मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि वह लोगों को बताएं कि राज्य चिह्न और नाम कानून 1950 'द एंबलम्स ऐंड नेम्स (प्रिवेंशन ऑफ इंप्रॉपर यूज) ऐक्ट 1950’ के तहत जिन नामों और चिह्नों के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक है उनके लिए पहले परमिशन ली जाए.
कंपनी को इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
विज्ञापन की हुई थी आलोचना
नोटबैन के बाद ही पेटीएम ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ विज्ञापन जारी कर इस फैसले का समर्थन किया था. वहीं मुकेश अंबानी के रिलांयस जियो ने भी डिजिटल इंडिया के समर्थन में पीएम की तस्वीर विज्ञापन में इस्तेमाल की थी.
इसकी काफी आलोचना भी की गई थी.
विपक्षी दलों ने निशाना साधते हुए पीएम पर कंपनी के करीबी होने का आरोप लगाया था.
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