राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला किया.
फैसले के बाद नौ जजों में से छह ने अपने विचार और राय लिखे हैं. उनमें से कुछ प्रमुख बातों पर एक नजर डालिए:
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