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PAN-आधार लिंक की डेडलाइन ना करें मिस? वरना हो सकता है नुकसान 

अगर आपने अभी तक PAN और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है

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PAN और आधार कार्ड को अभी तक आपने लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द लिंक करा लें. इनकम टैक्स की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आयकर विभाग पैन को रद्द कर देगा. इसके साथ ही 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है. आयकर विभाग ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि आधार-पैन का लिंक भविष्य में लाभ पहुंचाएगा.

इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया पर लोगों से आधार-पैन को लिंक कराने की डेडलाइन को मिस करने ना करने की बात कही है. इनकम टैक्स इंडिया ने एक ट्वीट में लिखा- ‘’डेडलाइन को ना भूलें. पैन और आधार को 31 मार्च से पहले लिंक कराना अनिवार्य है. आप आधार केंद्र या फिर पैन सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं.’’ आपको बता दें कि पैन का उपयोग करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है

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आपको बता दें कि टैक्स विभाग के अनुसार, 31 मार्च के बाद कोई रद्द पैन का इस्तेमाल करता है तो उसपर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. आयकर विभाग ने 13 फरवरी को एक सूचना जारी कर कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स यदि पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो उनका पैन रद्द कर दिया जाएगा.

PAN रद्द होने पर रूक सकते हैं ये काम

पैन कार्ड कैंसिल होने की स्थिति में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स, प्रॉपर्टी की खरीदारी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से लेकर कई काम रूक सकते हैं. पैन रद्द होने पर आप पैन होते हुए भी उन कामों को नहीं कर सकेंगे, जहां पैन की जरूरत पड़ती है.

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टैक्स विभाग के अनुसार, 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है. हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी आधार से जोड़ा जाना बाकी है. आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 है. इससे पहले सरकार कई बार पैन और आधार कारड के लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है. पहले पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 तय की गई थी.

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