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May Rule Change | कमर्शियल LPG के दाम घटे,GST का नया नियम-जानें आज से क्या बदला?

पटना में बदली स्कूलों की टाइमिंग, पीएनबी बैंक के ग्राहकों को होना होगा सतर्क- जानें 1 मई से अहम नियमों में आए बदलाव

Published
भारत
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आज से मई की शुरुआत हो चुकी है. हर महीने की शुरुआत में कुछ नियमों में बदलाव होता है. इन बदलावों का सीधा असर आपकी रोजाना की जिंदगी पर पड़ता है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मई महीने में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं?

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मई से बदल रहा GST का नियम

1 मई से GST में बड़ा अपडेट होने वाला है. GSTN के मुताबिक, 1 मई से किसी भी ट्रांजेक्शन की रसीद इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर सात दिनों के भीतर अपलोड करना जरूरी होगा. जीएसटी कंप्लायंस का समय पर पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है.

GST में यह बदलाव उन कंपनियों के लिए है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है. अभी ऐसे मामलों में कंपनियों को करंट डेट पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस को IRP पर अपलोड करना होता है. इसका मतलब हुआ कि इनवॉयस कभी भी जेनरेट हुआ हो, उससे रिपोर्ट करने की तारीख पर कोई फर्क नहीं पड़ता है.

गैस सिलेंडर के दाम

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 171 रुपये प्रति सिलेंडर की भारी कमी आई है. दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रीटेल सेल्स प्राइस 1856.50 रुपये है.

बता दें हर महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव होता है. अप्रैल में एलपीजी के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम हुए थे. कंपनियों ने 92 रुपये तक के दाम एलपीजी सिलेंडर पर कम किए थे. दिल्ली में 2253 रुपये में मिल रहे सिलेंडर के दाम घटकर 2028 रुपये रह गए थे. एक साल में दिल्ली में इनकी कीमतों में 225 रुपये की राहत मिली है.

PNB ग्राहक हैं तो 1 मई से सतर्क हो जाइए

पीएनबी ग्राहकों के लिए एक अहम नियम में बदलाव किया गया है. 1 मई के बाद पैसे की कमी के कारण एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने पर उनसे 10 रुपये प्लस जीएसटी वसूला जाएगा.

पटना में स्कूलों का बदलेगा समय

बिहार की राजधानी पटना में एक मई से सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जा रहा है. इस संबंध में पटना के डीएम ने बताया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए सुबह 10.30 बजे तक कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए थे, जो अब 11.30 बजे तक चलेगी. यह आदेश सोमवार 1 मई से सभी स्कूलों पर लागू हो जाएगा. डीएम के आदेश के अनुसार निर्धारित समय के बाद स्कूल खुले रहने पर कार्रवाई होगी.

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