सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में डांस बार को पुराने नियमों और शर्तों के साथ चलाने की मंजूरी दे दी. पुराने नियमों के मुताबिक बार में शराब सर्व की जा सकेगी और सिर्फ एंट्री गेट पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे.
नए नियमों में डांस बार को रात 11.30 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई थी और शराब सर्व करने पर रोक थी. इसके अलावा बार के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे.
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी. नागप्पन की खंडपीठ ने डांस बारों में शराब सर्व किए जाने पर रोक लगाने वाले नियमों पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि जिन डांस बारों को लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हें पुराने नियमों और शर्तों के साथ बार चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए.
सरकार महिलाओं की सुरक्षा करे
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रही है, तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा भी करे.
हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीनियर वकील शेखर नाफाडे ने नए नियमों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि डांस बारों में डांस वाली जगह पर सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य पुलिस के अधिकार का एक हिस्सा है.
इस दलील पर खंडपीठ ने कहा, “हम तार्किक और संवैधानिक रूप से पुलिस की शक्तियों को समझते हैं.
वहीं डांस बार मालिकों की तरफ से मौजूद वकील जयंत भूषण ने कहा कि डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो लोग आना पसंद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, “लोगों के पास गोपनीयता का कुछ अधिकार है.”
(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)
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