ADVERTISEMENTREMOVE AD

निर्भया मामले में SC ने खारिज की दोषी पवन गुप्ता की याचिका 

दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन गुप्ता की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है

Updated
भारत
1 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पेटिशन (SLP) सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. पवन ने याचिका में दावा किया था कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था. जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने पवन की याचिका पर सुनवाई की.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

इससे पहले पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो घटना के वक्त नाबालिग था. इसी के आधार पर उसने कोर्ट से राहत देने की मांग की थी. लेकिन हाई कोर्ट से अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को पवन की ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट से पवन की याचिका खारिज होने के बाद अब उसके पास क्यूरेटिव पिटिशन और राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजने का विकल्प है.

साल 2012 में 16 और 17 दिसंबर की दरमियानी रात 23 साल की पेरामेडीकल की स्टूडेंट का छह लोगों ने चलती बस में गैंग रेप किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था. कुछ दिन बाद युवती की मौत हो गई थी.

ये भी देखें: इंदिरा जयसिंह जैसों की वजह से बच जाते हैं रेपिस्ट- निर्भया की मां

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

0
Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×