सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ ईडी मामले पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने 26 अगस्त तक उनकी ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई के बाद ईडी की ओर से भी उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.
लेकिन, चिदंबरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं किया. इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है. यहां आपको बताते है चिदंबरम मामले में 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘चिदंबरम जी का मौलिक अधिकार है कि वो न्याय के लिए कोर्ट में अपील करें, लेकिन वक्त पर अपील करने के बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई.’
कपिल सिब्बल ने आगे कहा, ‘एजेंसी की तरफ से चिदंबरम से काफी समय से कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं. इसलिए ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.’
ED की ओर से क्या दलील पेश की गईं?
ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "ये बहुत ही गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है. इसलिए हमें पूछताछ के लिए चिदंबरम को कस्टडी में लेना होगा. उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए."
जस्टिस आर भानुमति के फैसले का ईडी की ओर से काफी विरोध किया गया, लेकिन जस्टिस अपने फैसले पर अड़े रहे.
सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा?
पी. चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ईडी केस की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा- 26 अगस्त को दोनों एजेंसियों के केस की सुनवाई की जाएगी. इसके बाद शुक्रवार को सिर्फ ईडी के पास दर्ज केस की सुनवाई हुई.
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर भानुमति ने अपने फैसले में कहा, "मामला बहुत ही गंभीर है. लेकिन अभी चिदंबरम पहले ही 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में हैं. कार्ति चिदंबरम समेत दूसरे लोग भी इस केस में आरोपी हैं. वो जमानत पर हैं, उन सब ने अभी तक कॉपरेट तो किया ही है. इसलिए ईडी से सोमवार तक छूट दे देनी चाहिए."
बता दें, चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार, 21 अगस्त को हिरासत में लिया था. चिदंबरम ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
22 अगस्त को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चिदंबरम को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ उचित है.
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