सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है. इसके पहले दोषी विनय शर्मा के वकील ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के गृह मंत्री दया याचिका रद्द करने की याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे.
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SC के रिकॉर्ड के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के गृह मंत्री ने विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने के लिए हस्ताक्षर किए थे.
बुधवार को आशा देवी कोर्ट में ही रोने लगी थीं. निर्भया की मां ने कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. इस दौरान उनके साथ उनके पति भी मौजूद रहे.
इससे पहले सुनवाई आगे बढ़ने के बाद निर्भया की मां ने कहा था, “मैं अब भरोसा और उम्मीद खो रही हूं. कोर्ट को सजा में देर कराने के लिए दोषियों की चाल को समझना चाहिए.”
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने का निर्देश दिया जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.
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टॉपिक: निर्भया कांड निर्भया केस विनय शर्मा
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