बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित में हलफनामा मांगा है.
दरअसल आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज टेक्नीकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं दी जा सकती और उनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो मई 2010 के इलाहाबाद हाईकार्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है. इस फैसले में 6 दिसंबर 1992 को यूपी के अयोध्या में 16वीं सदी की मस्जिद के विध्वंस में आडवाणी और अन्य पर आपराधिक षडयंत्र के आरोप को खारिज कर दिया गया था.
सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2015 को आडवाणी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह व अन्य को नोटिस जारी किया था.
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