ADVERTISEMENTREMOVE AD

शाहजहांपुर केस: चिन्मयानंद और लॉ स्टूडेंट की जमानत याचिका खारिज

शाहजहांपुर की लॉ स्टूडेंट ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद और उससे रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार लॉ स्टूडेंट की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. मामले की सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने सोमवार को दोनों की याचिका खारिज कर दी.

शाहजहांपुर की लॉ स्टूडेंट ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इसके बाद छात्रा को चिन्मयानंद से जबरन वसूली के आरोप में 25 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

एसआईटी ने छात्रा के खिलाफ अपराध संख्या 442, जिसमें धारा 385, 201, 506, 507, 34 और 67 ए आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

छात्र के पक्ष में उठ रही है आवाज

चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा के खिलाफ एसआईटी की कार्रवाई के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार आवाज उठा रही हैं. सोमवार को कांग्रेस ने छात्रा के समर्थन में पदयात्रा निकालने की योजना बनाई. लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी.

राहुल गांधी ने कहा, “यूपी की बीजेपी सरकार बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी है और विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है. मगर संघर्ष की इस राह में हमारे साथी सड़कों पर डटे रहेंगे. हर दमन का सामना करेंगे.”

इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद वृंदा करात भी इस मामले में SIT की जांच पर सवाल उठा चुकी हैं. वृंदा करात ने मीडिया से बातचीत के दौरान सवाल उठाया था कि SIT ने किस आधार पर छात्रा को जेल भेज दिया. वृंदा करात ने कहा था, ‘एसआईटी इन दोनों केस को बराबरी की नजर से कैसे देख सकती है. इनकी सजा भी बराबर नहीं है. रेप की शिकायत करने वाली लड़की को ही जेल कैसे भेज दिया?’

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×