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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को दी बेल

शरजील इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनपर कुछ अन्य मामले भी विचारधीन है.

Published
भारत
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एंटी CAA प्रोटेस्ट (Anti CAA Protests) के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की बेल अपील मंजूर कर ली है.

जस्टिस समित्रा सायल सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शरजील इमाम को बेल दी है. हाई कोर्ट जल्द ही इसपर अपना पूरा फैसला सुनाएगा. शरजील इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनपर कुछ अन्य मामले भी विचारधीन है. यह मामला शरजील इमाम के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने 16 जनवरी 2020 को दर्ज किया था.

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CAA का विरोध के लिए अन्य मामले दर्ज

शरजील इमाम एक जेएनयू स्कॉलर है और उनपर CAA प्रोटेस्ट के दौरान कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है. शरजील इमाम शाहीन बाग में चले एंटी-CAA प्रोटेस्ट के भी संचालक रहे है.

शरजील इमाम पर UAPA के तहत भी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसकी वजह से ही बेल मिलने के बाद भी फिलहाल उन्हें जेल में रहना पड़ेगा. शरजील इमाम पर दिल्ली में दंगा भड़काने का भी आरोप है.

शरजील इमाम उस वक्त चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने चक्का जाम कर असम को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की बात कही थी. शरजील की इस स्पीच के बाद ही उनपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ.

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