ADVERTISEMENTREMOVE AD

कोरोना के साये में नवरात्रि, अलग-अलग राज्यों के लिए ये हैं गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए

Updated
भारत
3 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

कोरोना महामारी (Covid 19) के मद्देनजर, राज्यों ने त्योहार को देखते हुए नई गाइडलाइंस(Guidelines) जारी की हैं. हाल ही में, भारत में कोविड मामलों में गिरावट आई है, लेकिन केस दोबारा ना बढें इसे देखते हुए थोड़ी छूट के साथ गाइडलाइंस जारी की गई हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

आपको बताते हैं किस राज्य में क्या हैं कोविड गाइडलाइंस

महाराष्ट्र

नवरात्रि उत्सव के दौरान किसी भी तरह के गरबा कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी गई है और नागरिक निकाय ने देवी दुर्गा की मूर्तियों की ऊंचाई सामुदायिक मंडलों के लिए चार फीट और घरेलू लोगों के लिए दो फीट तक सीमित कर दी है. राज्य सरकार ने नागरिकों से कोविड गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करने और महामारी के मद्देनजर उत्सव को थोड़ा हल्के अंदाज में मनाने का आग्रह किया है.

सार्वजनिक मंडलों को पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से नागरिक निकाय से अनुमति लेने के लिए कहा है.

अधिकारियों ने कहा है कि मंडलों को भीड़ से बचने के लिए मूर्तियों के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए और भक्तों तक पहुंचने के लिए फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, और सामुदायिक समूहों द्वारा स्थापित प्रतिमाओं में केवल पांच लोग घरेलू मूर्तियों के विसर्जन में और 10 श्रद्धालु भाग ले सकते हैं. दोनों ही मामलों में, विसर्जन में भाग लेने वाले लोगों को कोरोना टीका लगाया जाना चाहिए.

0

गुजरात

गुजरात राज्य सरकार ने आठ शहरों में कोविड रात्रि कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी है. साथ ही 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले नौ दिवसीय उत्सव के दौरान हाउसिंग सोसाइटियों और सड़कों पर नवरात्रि में गरबा कार्यक्रमों के आयोजन की भी अनुमति दी है.

अधिकारियों ने भीड़ की सीमा को 400 लोगों तक सीमित कर दिया है और सरकार ने कहा है कि नवरात्रि के आयोजनों में भाग लेने वालों को कोरोना टीका लगाया जाना चाहिए.

प्रतिबंधों में ढील दी गई है- अब पहले की 150 की सीमा के बजाय 400 लोग विवाह में शामिल हो सकते हैं, और अंत्येष्टि के लिए, उपस्थित लोगों की सीमा को 40 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है.

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने मैदानों, मंदिरों और नदी तटों सहित छठ पूजा जैसे सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने जिलाधिकारियों की अनुमति से 5% या उससे कम की सकारात्मकता दर वाले जिलों में रामलीला और दुर्गा पूजा सभाओं की अनुमति दी है. बंद स्थानों में 200 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ अधिकतम 50% हॉल क्षमता की अनुमति है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और लोगों से त्योहारों के समय कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कहा है. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मूर्तियों को पारंपरिक लेकिन खाली जगह में स्थापित किया जाना चाहिए, उनका आकार जितना संभव हो उतना छोटा रखा जाना चाहिए और जमीन की क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए.

कर्नाटक

राज्य सरकार ने कहा कि जिन महत्वपूर्ण स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहां भारी पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

राज्य सरकार ने कहा कि सरकारी अधिकारियों, कलाकारों और पुलिसकर्मियों सहित प्रतिभागियों को 4 अक्टूबर के बाद एक निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता है.

उनके पास कोविड -19 टीकाकरण की कम से कम एक डोज का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अन्य कोविड प्रोटोकॉल लागू हैं.

नए आदेश के अनुसार, अन्य जिलों में दशहरा उत्सव और कार्यक्रमों में केवल 400 लोग भाग ले सकते हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

पश्चिम बंगाल

पूजा समितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी पंडालों को सभी तरफ से खुला रखा जाए, जिससे जब लोग पंडाल लगाने और परिसर में मूर्ति देखने के लिए आते हैं तो सामाजिक दूरी की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके.

सभी पंडालों में प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग होने चाहिए.

बंगाल सरकार ने पूजा समितियों से कहा है कि वे आयोजन स्थल के अंदर भीड़ से बचने के लिए लोगों को पंडाल से लेने के बजाय घरों से लाए गए फूलों के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करें.

पूजा समितियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि प्रसाद का वितरण, और सिंदूर खेला (दुर्गा पूजा उत्सव के अंतिम दिन सिंदूर से चेहरे पर धब्बा लगाकर उत्सव) छोटे समूहों में और योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए.

नागालैंड

राज्य सरकार ने सूबे में आगामी दुर्गा पूजा समारोह के मद्देनजर दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है. दिशानिर्देशों के मुताबिक, पूजा पंडालों को केवल नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर स्थापित करने की अनुमति होगी और पंडालों में भक्तों के आने का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सीमित रहेगा. आयोजकों सहित, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को पंडालों में इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है, जो कि कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुए होगा.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×