सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते की परोल पर अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिहा किया है. उनकी मां का गुरुवार रात देहांत हो गया था.
सुब्रत रॉय के दामाद अशोक रॉय चौधरी को भी चार हफ्ते की परोल मिली है.
क्या है पूरा मामला?
सुब्रत रॉय की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2008-09 में लोगों का पैसा अवैध तरीके से बॉन्ड के जरिए जमा किया था. इस मामले मे सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि निवेशकों के 17000 करोड़ रुपये, ब्याज सहित 24,000 करोड़ रुपये लौटाए जाएं. इस आदेश का पालन करने में सहारा समूह नाकाम रहा.
जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2014 को सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया. इसके बाद 26 मार्च, 2014 को अदालत ने सहारा समूह को रॉय की जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था.
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