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सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दिया NEET का नतीजा घोषित करने का आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने 8 जून को NEET का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई थी

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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने NEET के रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक को हटाने के साथ ही सीबीएसई को रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है.

मद्रास हाई कोर्ट ने 8 जून को NEET का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई थी.

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इस साल करीब 12 लाख अभ्यार्थियों ने NEET की परीक्षा दी थी. इसमें डेढ़ लाख छात्रों ने 8 रिजनल लैंग्वेज में, जबकि करीब साढ़े दस लाख छात्रों ने हिन्दी या इंग्लिश में परीक्षा दी थी.

मद्रास हाईकोर्ट में परीक्षा में असमानता का हवाला देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेज में पूछे गए सवाल इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे. याचिका में परीक्षा को रद्द करने की मांग भी की गई थी. हालांकि सीबीएसई ने कोर्ट में परीक्षा में असमानता से इनकार किया था.

आपको बता दें कि NEET का आयोजन MBBS और BDS जैसे कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है. इस परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर छात्रों को मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेंटल कांउसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश मिलता है.

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