दिल्ली-NCR में फैले प्रदूषण (Pollution) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मौसम जब गंभीर होता है, तब उपाए किए जाते हैं. वह वायु प्रदूषण मामले को बंद नहीं करेगा और अंतिम आदेश नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इस मामले की सुनवाई करता रहेगा.
प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2-3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कहा कि वह राज्य सरकारों द्वारा पराली जलाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती है.कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करना चाहिए और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत ने कहा कि अदालत दिल्ली में वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्तरों के बारे में बहुत चिंतित है. कोर्ट के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक है, जो बेहद खतरनाक है. पीठ ने कहा-
हम इस मामले को बंद नहीं करने जा रहे हैं. हम मामले को जारी रखेंगे, लगभग हर दिन या वैकल्पिक दिन.
पीठ ने कहा कि वह राज्यों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती और उन्हें यह नहीं बता सकती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय राजधानी है और गंभीर वायु प्रदूषण का स्तर दुनिया भर में अच्छे संकेत नहीं भेजता है.
उन्होंने केंद्र से कहा कि मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई, एंटी-स्मॉग गन, धूल प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि वायु गुणवत्ता आयोग को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को यह अनुमान लगाना चाहिए कि भविष्य में हवा की गुणवत्ता खराब होगी और फिर उसके अनुसार उपाय विकसित करें. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों की जांच की जानी चाहिए और फिर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए.
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