सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को जल्द लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. लोकपाल की नियुक्ति को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने केंद्र से कहा, हमें उम्मीद है कि लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि उसे इस चरण में कोई आदेश पारित करने की जरूरत फिलहाल महसूस नहीं हो रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?
केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बकताया कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रतिष्ठित कानून के जानकार के खाली जगह को भरने की प्रक्रिया जारी है. पहले सीनियर एडवोकेट पीपी राव को समिति में कानून के जानकार के तौर पर नियुक्त किया गया था लेकिन पिछले साल उनके निधन के बाद से ये पद खाली पड़ा है.
कॉमन कॉज ने दायर की थी याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई हो रही थी. संगठन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 27 अप्रैल के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले साल के फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों को संसद से मंजूरी मिलने तक लोकपाल अधिनियम को लागू करने से रोकने के पीछे कोई तर्क नहीं है. इन प्रस्तावों में लोकसभा में विपक्ष के नेता का मुद्दा भी शामिल है.
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