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मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार,सीसीटीवी कैमरे और नोट बरसाने पर रोक

मुंबई के डांस बार में अश्लील डांस नहीं होगा 

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मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटा ली गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार पर लगी रोक हटा दी है. डांस बार अब रात साढ़े ग्यारह बजे तक खुल सकते हैं . शर्तों के मुताबिक अब यहां ग्राहक टिप दे सकते हैं डांसरों पर नोट नहीं उछाल सकते.

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार से रोक हटाई

डांस बार में शराब परोसी जा सकेगी लेकिन नोट नहीं लुटाए जाएंगे

सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा. डांसिंग एरिया अलग होगा

रात साढ़े ग्यारह बजे तक खुले रहेंगे डांस बार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार अब साढ़े 11 बजे तक खुलेंगे और इनमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाएगा. साथ ही डांसिंग एरिया भी अलग होगा. महाराष्ट्र सरकार ने यहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत मांगी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की प्राइवेसी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दी थी.

नोट नहीं बरसेंगे, अश्लील डांस नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां शराब परोसी जा सकेगी लेकिन अश्लील अंदाज में डांस नहीं होगा इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी संशोधन को मंजूरी दी

सु प्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार के लाइसेंस और संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के महाराष्ट्र कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है. कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए.कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार का समय शाम छह बजे से रात साढ़े 11 बजे तक तय करने की शर्त को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कुछ हलकों में स्वागत हो रहा है

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