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आरे कॉलोनी में मेट्रो कंस्ट्रक्शन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर लगाई 15 नवंबर तक रोक

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भारत
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सोमवार, 21 अक्टूबर को जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने बीएमसी से आरे कॉलोनी में वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण और पेड़ों की कटाई की तस्वीरों के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर 15 नवंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि 1280 हेक्टेयर्स में कोई भी नया पेड़ नहीं काटा जाएगा.

बीएमसी की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आरे कॉलोनी में कोई नया पेड़ नहीं काटा गया है और कोर्ट के आखिरी आदेश के मुताबिक, स्थिति मेंटेन की जा रही है.

वहीं, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRC) ने बताया कि अब तक आरे कॉलोनी में 2,141 पेड़ काटे जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर में होगी.

पेड़ों की कटाई का लगातार हो रहा विरोध

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने का शुरू से ही विरोध हो रहा है. कारशेड बनाने के लिए बीएमसी के पास 2,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई का आदेश है, जिसके विरोध में आम से लेकर खास, सभी खड़े हैं. दीया मिर्जा, मनोज वाजपेयी, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट समेत कई फिल्मी सितारों ने पेड़ काटने का विरोध किया.

जिस दिन बीएमसी ने पेड़ काटने शुरू किए थे, उस दिन भारी संख्या में लोगों ने आरे कॉलोनी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. विरोध कर रहे लोगों में से करीब 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था.

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