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किसान आंदोलन:शशि थरूर,राजदीप सरदेसाई की गिरफ्तारी पर लगी रोक

शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आघा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने FIR के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटाया था.

Published
भारत
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सुप्रीम कोर्ट ने थरूर समेत 26 पत्रकारों को बड़ी राहत दी है. 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा पर ‘गलत’ रिपोर्टिंग और आंदोलनकारियों के समर्थन में ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत 26 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपान्ना और जस्टिस वी रामासुब्रह्मणियम की बेंच ने सुनवाई के दौरान इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया. दरअसल शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर कथित भ्रमित करने वाले ट्वीट और रिपोर्टिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आघा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने दर्ज अलग-अलग FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सभी के खिलाफ कई शहरों में FIR दर्ज की गई हैं. आरोप है कि उन्होंने गणतंत्र दिवस की रैली के दौरान एक किसान प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत खबर शेयर की.

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