सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के किसानों की कर्ज माफी पर रोक लगा दी है. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सहकारी बैंकों से लिए गए सभी किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाकर तमिलनाडु सरकार को राहत दी है.
तमिलनाडु के किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने अप्रैल महीने में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाये. चाहे उनके पास कितनी ही जमीनें क्यों न हों. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है.
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मई में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोशिएशन की एक याचिका पर आदेश दिया था.
राज्य सरकार ने इससे पहले 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों का कर्ज माफ किया था, जिसके बाद किसानों ने राज्य के सभी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए याचिका दाखिल की थी.
- इनपुट IANS से
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)