बिहार रोडरेज केस में बाहुबली नेता बिंदी यादव के बेटे और आदित्य सचदेवा की हत्या के प्रमुख आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया.
बीते शुक्रवार को आरोपी रॉकी पटना हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आया था.
बीती 7 मई 2016 को ओवरटेक करने को लेकर रॉकी यादव और आदित्य सचदेवा के बीच झगड़ा हो गया था. इस झगड़े के दौरान गुस्साए रॉकी यादव ने बंदूक निकालकर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी.
आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सचदेवा ने बिहार सरकार से रॉकी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की गुजारिश की थी. उन्होंने कहा था कि अगर बिहार सरकार रॉकी की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो वह खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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