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ITR में नोटबंदी के दौरान जमा रकम की देनी होगी जानकारी

नए ITR फॉर्म में आधार नंबर देने के लिए भी कॉलम होगा, जिसे भरना अनिवार्य है.

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2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अब आपको नोटबंदी के दौरान बैंक में जमा की गई रकम की जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्स अधिकारियों के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक नोटबंदी के समय किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से किए गए सभी डिपॉजिट की जानकारी हासिल करने के लिए एक नया कॉलम बनाया है. साथ ही नए ITR फॉर्म्स को जल्द ही साल 2017-18 के लिए नोटिफाई किया जाएगा.

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नया कॉलम सैलरी इनकम वाले व्यक्तियों के लिए ITR-1 यानि 'सहज' फॉर्म में भी जोड़ा जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के दौरान किसी अघोषित डिपॉजिट की जानकारी देने के लिए 'ऑपरेशन क्लीन मनी' और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्सपेयर्स को मौके दिए थे.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इसके जरिए केवल यह जानने की कोशिश है कि डीमॉनेटाइजेशन(नोटबंदी) के दौरान कितनी रकम बैकों में जमा हुई. डिपार्टमेंट ने उन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए हैं, जहां कम रकम जमा कराई गई थी.’

नए ITR फॉर्म में आधार नंबर देने के लिए भी कॉलम होगा. पिछले साल आधार नंबर की जानकारी देना वैकल्पिक था, लेकिन इस साल इसे अनिवार्य कर दिया गया है.

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