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आतंक का आरोपी करीम टुंडा हैदराबाद मामले में हुआ बरी

लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट टुंडा पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Published
भारत
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हैदराबाद में मंगलवार को एक कोर्ट ने आतंकवाद के आरोपी सईद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को 1998 हैदराबाद षड्यंत्र मामले में बरी कर दिया. मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष के वकील के सैफुल्ला ने संवाददाताओं को बताया कि कोर्ट ने उनके क्लाइंट को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है.

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लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध सदस्य और बम बनाने में विशेषज्ञ टुंडा 1998 सलीम जुनैद मोड्यूल मामले में आरोपी है, जिस पर हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामला चलाया था. टुंडा (77) को केंद्रीय एजेंसियों ने 2013 में भारत-नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था. फिलहाल गाजियाबाद जेल में बंद टुंडा पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं.

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट टुंडा पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कई केस दर्ज हैं. इस मामले में टुंडा पर आपराधिक साजिश रचने, हथियार और गोला-बारूद रखने के आरोप हैं.

टुंडा ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए ट्रेनिंग दी थी. एक पाकिस्तानी नागरिक जुनैद के साथ उसने कथित रूप से 1998 में गणेश उत्सव के दौरान आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी.

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