मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट लागू होने के बाद से ही चालान को लेकर लोगों में खौफ है. लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं और अपने साथ गाड़ी के जरूरी कागजात रखना भी नहीं भूल रहे. लेकिन हजारों के चालान के चक्कर में फंसकर कई लोग ऐसी चीजें भी फॉलो कर रहे हैं, जिन पर चालान होता ही नहीं है. चप्पल पहनने से लेकर लुंगी बनियान तक पर चालान की अफवाहें फैलाई जा रही हैं.
अफवाहों से फैला चालान का डर
ऐसी सभी अफवाहों के बाद लोग डर के मारे जूते पहनकर ही गाड़ी चला रहे हैं, वहीं कुछ लोग तो हाफ स्लीव की शर्ट तक नहीं पहन रहे हैं. क्योंकि अफवाह है कि इस पर भी चालान काटा जा रहा है. कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी का शीशा गंदा होने पर चालान हो सकता है. ऐसी सभी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद एक लिस्ट जारी की है. जिसमें बताया गया है कि किन चीजों पर चालान नहीं होता. उन्होंने ट्विटर पर अफवाहों से सावधान लिखकर ये लिस्ट शेयर की. जिसके मुताबिक-
- चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर नहीं होता है चालान
- आधी बांह यानी हाफ स्लीव शर्ट पहनने पर कोई भी चालान नहीं काटा जाता है
- लुंगी बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर किसी तरह का चालान नहीं
- गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर भी चालान का प्रावधान नहीं
- गाड़ी का शीशा गंदा होने पर पुलिस चालान नहीं कर सकती है
कंडोम रखने की अफवाह
मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद सबसे दिलचस्प अफवाहों में से एक अफवाह कंडोम रखने को लेकर भी फैली थी. जिसमें कहा जा रहा था कि अगर कैब ड्राइवर अपने फर्स्ट एड बॉक्स में कंडोम नहीं रखते हैं तो उनका चालान हो सकता है. जिसके बाद दिल्ली के कई कैब ड्राइवर कंडोम रखकर चलने लगे थे. लेकिन ऐसी अफवाहों के बाद खुद स्पेशल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) ताज हसन ने सफाई देते हुए इससे साफ इनकार किया था. ताज हसन ने कहा था, कंडोम को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. फर्स्ट एड बॉक्स में कंडोम नहीं होने पर हम चालान नहीं काट रहे हैं.
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