मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस को देखकर लोगों के हाथ-पांव फूल रहे हैं. जो लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस भी इस नए एक्ट के लपेटे में आ चुकी है. ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाला कोई भी सिपाही या अधिकारी अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे दोगुना चालान देना होगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इस बात की सूचना दी गई है. जिसमें दोगुने चालान की बात कही गई है. हम आपको समझाते हैं ये कैसे होगा.
अगर आप बगैर हेलमेट अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हैं और सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये का चालान करेगी. लेकिन अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे एक हजार नहीं बल्कि 2 हजार रुपये का चालान देना होगा.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) मीनू चौधरी के मुताबिक ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों वाहनों पर लागू होगा. इसका मतलब अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो भी उसे दोगुना चालान भरना होगा.
चर्चा में है मोटर व्हीकल एक्ट
बता दें कि इन दिनों हर रेड लाइट पर मोटर व्हीकल एक्ट की ही चर्चा हो रही है. वहीं अखबारों में रोजाना लोगों को हजारों रुपये चालान काटे जाने की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं. हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें गाड़ी की कीमत से ज्यादा चालान की रकम चुकानी पड़ी है. हरियाणा के गुरुग्राम से कुछ ही दिन पहले एक मामला सामने आया था, जिसमें 15 हजार रुपये की स्कूटी का चालान 23 हजार रुपये का किया गया. वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में एक शख्स ने 25 हजार में ऑटो रिक्शा खरीदा था, लेकिन ट्रैफिक रूल तोड़ने पर उसका 47,500 रुपये का चालान कट गया. ऐसी खबरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी खूब मजे ले रहे हैं.
ट्विटर पर कर सकते हैं शिकायत
अब आप सोच रहे होंगे कि अपने ही साथ काम करने वाले लोगों को ट्रैफिक पुलिकर्मी देखकर भी अनदेखा कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्विटर पर भी शिकायत दर्ज करती है और उस पर कार्रवाई की जाती है. मान लीजिए कि आप सड़क पर हैं और रेड लाइट पर रुके हैं, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी या अन्य कोई व्यक्ति आकर जेब्रा क्रॉसिंग पार करता है या फिर रेड लाइट जंप करता है तो आप उसकी फोटो लेकर ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं. इसमें आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को टैग करना होगा. ध्यान रहे कि बाइक या कार का नंबर साफ-साफ नजर आना चाहिए.
जानिए रूल तोड़ने पर अब कितना होगा चालान
- इमरजेंसी गाड़ी को जगह न देने पर 10 हजार का जुर्माना
- टैक्सी एग्रीगेटरों पर ड्राइविंग लाइसेंस के उल्लंघन में 1 लाख जुर्माना
- ओवर स्पीडिंग पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना, तीन महीने जेल
- बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना
- बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार का जुर्माना
- तीन महीने तक के लिए लाइसेंस होगा सस्पेंड
- नाबालिग से अपराध होता है तो अभिभावक/गाड़ी मालिक दोषी
- इस हालत में गाड़ी का लाइसेंस हो सकता है रद्द
- ट्रैफिक उल्लंघन के आरोप में 500 रुपये जुर्माना
- बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
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