भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केबल टीवी ऑपरेटर और DTH के सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को ऐसा सेट टॉप बॉक्स दे जो इंटर ऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करे. साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इन प्रावधानों को अनिवार्य करने का सुझाव दिया है. ऐसे में ग्राहक अगर अपना केबल ऑपरेटर चेंज करते हैं तो उन्हें नया सेट टॉप बॉक्स नहीं लेना होगा.
ट्राई ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से इसे लेकर केबल एक्ट में संशोधन करने का सुझाव दिया है. इंटरऑपरेबल सेट-टॉप बॉक्स से उपभोक्ताओं को ऑपरेटर बदलने पर नया सेट टॉप बॉक्स लेने की जरूरत नहीं होगी.
वर्तमान में केबल टीबी और डीटीएच ऑपरेटर अपने ग्राहकों को अपना सेट टॉप बॉक्स देते हैं. ऐसे में जब हम अपने ऑपरेटर बदलते हैं तो हमें नया सेट टॉप बॉक्स लेना होता है और पुराना सेट टॉप बॉक्स नए ऑपरेटर के साथ काम नहीं करता है.
कॉमन USB पोर्ट की अनिवार्यता
ट्राई ने भारत में सभी डिजिटल टेलीविजन सेटों के लिए USB पोर्ट आधारित कॉमन इंटरफेस की अनिवार्यता की भी सिफारिश की है. ट्राई ने कहा अलग-अलग सेट टॉप बॉक्स से ग्राहकों को सर्विस बदलने की छूट नहीं मिलती है. साथ ही टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता में सुधार और समग्र क्षेत्र में वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न करती है.
ट्राई इस सुविधा को पिछले साल के अंत तक ही शुरू करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका. लेकिन अब इसे शुरू कर दिया गया है. सेट टॉप बॉक्स को पूरी तरह से पोर्टेबल बनाने के लिए ऑपरेटर्स को नए स्टैंडर्ड्स अपनाने के लिए 6 महीने का वक्त मिलेगा.
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