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‘J&K में सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नहीं दर्ज हुआ राजद्रोह का मामला’

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में संचार सेवायें अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था

Published
भारत
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केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद अब तक राज्य में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर राजद्रोह का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है. इस बारे में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रविप्रकाश वर्मा ने प्रश्न पूछा था.

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गृह राज्यमंत्री जी किशनरेड्डी ने बुधवार (11 मार्च) को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. रेड्डी ने कहा,

‘जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद अब तक राज्य में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किये जाने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह से संबंधित कानून के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.’

समाजवादी पार्टी के रविप्रकाश वर्मा ने अतारांकित प्रश्न में पूछा था कि जम्मू और कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद अब तक सोशल मीडिया का उपयोग करने पर राजद्रोह कानून के तहत कितने लोगों पर मामले दर्ज किये गये.

बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और संघ राज्य क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद राज्य में संचार सेवायें अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था.

कश्मीर में 145 दिन के इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद जनवरी में 2जी सेवा बहाल कर दी गई. लेकिन इंटरनेट बैन से लोगों की आम जिंदगी के साथ- साथ वहां के व्यापार और पर्यटन पर भी इसका असर हुआ है. स्मार्टफोन की बिक्री में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है. दुकानदारों के मुताबिक बिक्री का औसत 5-6% की रह गया है.

इनपुट भाषा से

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