तीन तलाक पर कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में ऐसा पहला मामला सामने आया है. ठाणे में एक शख्स पर तीन तलाक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि पिछले साल एक महिला को उसके पति ने व्हॉट्सऐप के जरिए तीन तलाक दे दिया था. जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई थी. लेकिन अब कानून बनने के बाद पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.
तीन साल पहले हुई थी शादी
पुलिस के मुताबिक तीन साल की शादी के बाद पति ने किसी और महिला से संबंध होने के चलते अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था. 31 साल की महिला एमबीए ग्रेजुएट है. उसने सितंबर 2015 में 35 साल के व्यक्ति के साथ शादी की थी. दोनों की ये दूसरी शादी थी. महिला का आरोप है कि शादी के पहले ही दिन से उसके पति और सास-ससुर ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.
महिला के आरोपों के मुताबिक पति लगातार उससे पैसों की मांग करने लगा. जबकि महिला के पिता ने लोन लेकर दहेज के लिए बाइक खरीदी थी. लेकिन पति और सास-ससुर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे. जिसके बाद महिला ने अपने माता-पिता के साथ रहने का फैसला लिया. लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि पति का किसी और महिला के साथ संबंध है. जिसके चलते दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए. फोन और व्हाट्सऐप में दोनों लड़ते थे. इस दौरान महिला प्रेग्नेंट थीं और अब उसका एक बच्चा है.
इसके बाद नवंबर 2018 में एक बड़े झगड़े के बाद महिला के पति ने व्हाट्सऐप पर तीन बार तलाक लिखकर उसे तलाक दे दिया. इसके बाद फोन पर भी पति ने यही किया. तभी से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई.
कानून बनने के बाद की शिकायत
तीन तलाक कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद महिला ने एक बार फिर शिकायत दर्ज की. महिला ने ठाणे पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखकर कहा कि तीन तलाक कानून के तहत उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. इसके बाद इस कानून के तहत केस दर्ज किया गया. पति के अलावा उसकी मां और बहन पर भी दहेज और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि उनके पास तीन तलाक से जुड़े सभी सबूत मौजूद हैं. जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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