सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार, 25 नवंबर को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को त्रिपुरा (Tripura) में स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की दो अतिरिक्त कंपनियां प्रदान करने का निर्देश दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सीएपीएफ कर्मियों को 28 नवंबर को होने वाली मतगणना तक मतपेटियों को सुरक्षित रखने के लिए तैनात किया गया है.
सर्वोच्च अदालत ने कथित तौर पर त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सीएपीएफ कर्मियों को तैनात किया जाए और जरूरत पड़ने पर सभी मतदान अधिकारियों की सीएपीएफ अधिकारियों तक पहुंच हो.
केंद्र और राज्य सरकारों को चुनावी प्रक्रिया के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि त्रिपुरा निकाय चुनाव गुरुवार सुबह सात बजे से शुरू हो गए हैं.
गुरुवार को सुबह सुबह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं और उनके उम्मीदवारों को डरा रहे हैं.
सीपीआई (एम) और टीएमसी ने यह भी दावा किया है कि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं करने दिया गया था.
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