सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट कंपनियों के लिए आधार जरूरी नहीं रह गया है. प्राइवेट कंपनियां, डिजिटल मोबाइल वॉलेट, बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर, कोरियर एजेंसियां अब अनिवार्य तौर पर आधार नहीं मांग सकतीं.
जिन लोगों ने अब तक ऐसी कंपनियों में आधार रजिस्टर नहीं कराया है, उनके लिए तो सही है. लेकिन जो पहले ही आधार दे चुके हैं, वो इस तरीके से डी-लिंक करा सकते हैं.
डिजिटल वॉलेट कंपनियां
डिजिटल वॉलेट कंपनियां जैसे पेटीएम और फोन-पे ने अभी तक आधार डी-लिंक करने का ऑप्शन नहीं दिया है. लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों की ओर से ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है.
- फिलहाल, पेटीएम से आधार डि-लिंक करने के लिए सबसे पहले कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करना होगा और उनसे आधार डि-लिंक से संबंधित ई-मेल भेजने के लिए कहना होगा.
- पेटीएम की तरफ से ई-मेल आते ही आपको अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी देनी होगी. इसके बाद अगले 72 घंटे में आपका आधार डि-लिंक कर दिया जाएगा.
बैंक अकाउंट
आप ऑनलाइन, बैंक से आधार डि-लिंक नहीं कर सकते. आपको अपने बैंक की ब्रांच पर जाना ही होगा. ब्रांच पर जाकर आप आधार को डि-लिंक करने से संबंधित फॉर्म भर सकते हैं. अगले 48 घंटे में आधार डि-लिंक हो जाएगा.
मोबाइल कंपनियों ने फिलहाल, आधार को डि-लिंक करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है. अगले कुछ दिनों में वो ये सुविधा दे सकती हैं .
बाकी किसी संस्था से अगर यूजर अपने आधार बायोमीट्रिक की जानकारी डी-लिंक करना चाहता है तो उसके लिए संबंधित संस्था को एक एप्लीकेशन लिखना होगा. हालांकि, इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ दिनों का समय लग सकता है.
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