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राइट टू प्राइवेसी: आधार-PAN लिंक पर असर नहीं, 31 अगस्त तक जोडे़ं

पहले की तरह ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का काम जारी रहेगा.

Published
भारत
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सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार मानने के बाद से यह सवाल उठने लगा था कि क्या आधार को पैन से जोड़ने का काम रुक जाएगा? इसी को देखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने कहा है कि पहले की तरह ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का काम जारी रहेगा.

साथ ही टेक्स पेयर्स को दी गई समय सीमा के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा.

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31 अगस्त तक करें आधार-पैन लिंक

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और बाकी स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ असर पड़ेगा?

यह पूछे जाने पर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आधार और पैन को जोड़ने पर क्या असर होगा, पांडे ने कहा:

पैन को आधार से जोड़ने को इनकम टैक्स कानून में संशोधन के जरिए अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

पांडे ने साफ किया कि चाहे आधार कानून के प्रावधानों के तहत हो या इनकम टैक्स कानून या मनी लॉन्‍ड्रिंग कानून के तहत, अलग-अलग समय-सीमा का पालन करना होगा, क्योंकि ये लीगल है.

उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा. पांडे ने यह भी कहा कि आधार के लिए नामांकन भी बिना किसी अड़चन के जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आधार कानून में निजता की सुरक्षा के पहले से प्रावधान हैं. इसमें बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के डेटा को साझा नहीं किया जाता है.

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