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उमर खालिद को दिल्ली दंगे मामले में नहीं मिली राहत, दिल्ली की अदालत से जमानत याचिका खारिज

Umar Khalid Bail Rejected: 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद ने हालात बदलने का हवाला देते हुए जमानत याचिका वापस ली और फिर ट्रायल कोर्ट में अपील की थी.

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दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद (Umar Khalid) को एक बार फिर अदालत की ओर से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका को मंगलवार, 28 मई को खारिज कर दिया. दिल्ली दंगे (Delhi Riots) की साजिश के आरोपों को लेकर उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी. खालिद की जमानत याचिका की अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में लगाई गई थी. जहां से उन्हें झटका लगा है.

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बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन्स जज (एएसजे) समीर बाजपेयी ने खालिद द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी.

क्या है पूरा मामला ?

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है. खालिद की तरफ से अदालत के समक्ष दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे अदालत की तरफ से एक बार फिर से खारिज कर दिया गया.

मार्च 2022 में भी ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी. अब कड़कड़डूमा कोर्ट के एएसजे समीर बाजपेयी ने भी उमर खालिद की जमानत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया.

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को इस बार भी अदालत से राहत नहीं मिल पाई. इससे पहले 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए अपनी जमानत की याचिका वापस ले ली थी और फिर ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य के खिलाफ यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

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