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Umar Khalid को दिल्ली कोर्ट से एक हफ्ते के लिए जमानत,बहन की शादी में होंगे शामिल

उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करना होगा.

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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर के लिए अंतरिम जमानत दी है. उन्हें 30 दिसंबर को सरेंडर करना होगा.

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उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली कोर्ट से 14 दिनों के लिए अंतरिम जमान मांगी थी. इसी की सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को एक हफ्ते की जमानत दी है.

इससे पहले शनिवार यानी 3 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में पथराव के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया था. एक अन्य छात्र नेता खालिद सैफी को भी मामले में बरी कर दिया गया था.

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