ADVERTISEMENTREMOVE AD

दिल्ली दंगे UAPA केस: उमर खालिद ने कोर्ट में कहा- गवाहों ने मनगढ़ंत बयान दिए

उमर खालिद के वकील ने कहा - गवाह ने अपने बयान में एक व्यक्ति का नाम लिया और दूसरों को छोड़ दिया

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

दिल्ली दंगों ( Delhi Riots) में साजिश के आरोप में UAPA के तहत जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) ने एक बार फिर कोर्ट में अपनी सफाई दी है. अपने वकील के जरिए खालिद ने 8 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि गवाहों ने मनगढ़ंत बयान दिए और आधे सच पर केस तैयार नहीं किया जा सकता.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

एडिशनल सेशन कोर्ट के जज अमिताभ रावत के सामने वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस उमर खालिद की ओर से जमानत के लिए दलील दे रहे थे.

कोर्ट अब 16 नवंबर को दलीलों पर सुनवाई करेगा.

“मैंने वॉट्सऐप ग्रुप पर केवल चार मैसेज भेजे थे”

वकील त्रिदीप पेस ने कोर्ट को बताया कि उमर खालिद ने वॉट्सऐप ग्रुप, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) पर केवल चार मैसेज भेजे थे.

“इस ग्रुप के शुरू होने के बाद से मेरे (उमर खालिद) द्वारा केवल चार मैसेज भेजे गए हैं. ऐसा नहीं है कि मैसेज की मात्रा अपराध को कम कर देगी, लेकिन मैसेज की क्वॉलिटी से पता चलता है कि मेरी कोई भूमिका नहीं है”

मालूम हो कि DPSG की अब अथॉरिटीज द्वारा जांच की जा रही है, जिन्होंने दावा किया था कि इस ग्रुप का इस्तेमाल दंगों की योजना बनाने के लिए किया गया था. वकील त्रिदीप पेस ने कोर्ट को उमर खालिद द्वारा इस ग्रुप पर भेजा गया एक मैसेज दिखाया और कहा "मैं (उमर) बस लोगों को विरोध स्थल का लोकेशन बता रहा हूं."

गवाह ने अपने बयान में एक व्यक्ति का नाम लिया और दूसरों को छोड़ दिया- उमर खालिद के वकील

एक प्रोटेक्टेड विटनेस (संरक्षित गवाह) के बयान को पढ़ने के बाद, वकील त्रिदीप पेस ने कोर्ट से कहा कि यह गवाह "इस FIR में झूठे निहितार्थ के एक पैटर्न का संकेत" है. पेस ने कोर्ट को बताया कि एक गवाह ने अपने बयान में नाम चुनकर डाले हैं.

“उनके बयान में या चार्जशीट में व्यक्तियों की भूमिका में अंतर कहां है. आप एक व्यक्ति को चुनते हैं और दूसरों को छोड़ देते हैं. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दूसरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए ... अधिकांश लोगों की जो भूमिकाएं बताई गई हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं और मुझे (उमर) गिरफ्तार किया गया है ...चोर की दाढ़ी में तिनका यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है”
वकील त्रिदीप पेस

दिल्ली पुलिस के आरोपों पर कि उमर खालिद दंगा चाहता था और "सड़कों पर खून फैलाना चाहता था", उनके वकील पेस ने तर्क दिया कि कोई सर्च या जब्ती नहीं की गयी थी और कुछ भी बरामद नहीं हुआ है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×