डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 27 अगस्त को उड़ान संबंधी नई गाइडलाइन जारी कीं. इनके मुताबिक अब एयरलाइन यात्रियों को घरेलू फ्लाइट्स के दौरान पहले से पैक्ड स्नैक और मील सर्व कर सकती हैं. हालांकि, इससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि अब अगर कोई यात्री मास्क पहनने से मना करता है तो उसे नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा.
नई गाइडलाइन में क्या-क्या अलग है? ये सब यहां जानिए.
किसे नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है?
DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने फ्लाइट के दौरान मास्क पहनने से इनकार करने वाले लोगों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने का निर्देश दिया है. DGCA के नियमों के मुताबिक, एयरलाइन और उसके केबिन क्रू ऐसी कार्रवाई के लिए सक्षम है.
क्या PPE किट पहनना भी अनिवार्य है?
फिलहाल एयरलाइन्स सिर्फ उन्हीं यात्रियों को PPE किट देती हैं, जिन्हें मिडिल सीट मिलती है. फ्लाइट के दौरान PPE पहनना अनिवार्य नहीं है.
खाना सर्व करने से संबंधित गाइडलाइन क्या है?
- फ्लाइट के समय के आधार पर एयरलाइन्स घरेलू सफर में यात्रियों को पहले से पैक्ड स्नैक्स/मील/ या पेय पदार्थ दे सकती हैं.
- इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 'गरम मील और सीमित पेय पदार्थ सर्व' किए जा सकते हैं.
खाना सर्व करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है?
- फ्लाइट में खाना या पेय पदार्थ सर्व करने में सिर्फ एक-बार इस्तेमाल होने वाली डिस्पोजेबल ट्रे, प्लेट और कटलरी का इस्तेमाल होना चाहिए.
- हर मील सर्विस के दौरान क्रू का नए ग्लव्स पहनना जरुरी है.
भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट कब शुरू होंगी?
इससे संबंधित अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है. हालांकि, भारत 'वंदे भारत मिशन' और ट्रेवल बबल व्यवस्था के तहत कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक फ्लाइट चला रहा है.
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