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उन्नाव रेप: सेंगर ने उम्रकैद के फैसले को दिल्ली HC में दी चुनौती

सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे थे.

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उन्नाव गैंगरेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने बुधवार को तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर को बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अब सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसे दोषी करार दिया गया था.

कुलदीप सेंगर उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के सराय थोक का निवासी है. सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे थे.

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सेंगर पर क्या-क्या आरोप लगे थे?

सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे. कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दर्ज सभी 5 मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कोर्ट से दिल्ली स्थित कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए. रेप मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई.

  1. पहला केस नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का है
  2. दूसरा केस नाबालिग लड़की के पिता पर हमले और उनकी मौत से जुड़ा है
  3. तीसरा केस सेंगर के सहयोगी सहित 3 लोगों द्वारा गैंगरेप के आरोपों से संबंधित है
  4. चौथा केस सेंगर के भाई ने दर्ज कराया, जिसमें सर्वाइवर के संबंधी पर हमला करने के आरोप लगाए गए थे
  5. पांचवा केस सेंगर, उसके भाई मनोज और 8 अन्य के खिलाफ दर्ज है. रेप सर्वाइवर और उसके परिवार को ले जा रही कार की एक ट्रक से 'भिंड़त' के बाद ये मामला दर्ज हुआ था. परिवार ने इस भिड़ंत को सेंगर और उसके लोगों की साजिश बताया था. इस घटना में सर्वाइवर और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए जबकि सर्वाइवर के परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई.

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