ADVERTISEMENTREMOVE AD

उन्नाव रेप केस: सेंगर की याचिका पर HC ने मांगी CBI की प्रतिक्रिया

Updated
भारत
2 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता ढींगरा की डिविजन बेंच ने इस मामले में सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी है. हाई कोर्ट ने सेंगर की याचिका पर सर्वाइवर की प्रतिक्रिया भी मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
बता दें कि साल 2017 के उन्नाव रेप केस में पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 

सेंगर पर साल 2017 में महिला के नाबालिग होने के दौरान उसके साथ रेप करने के आरोप लगे थे.

तीस हजारी कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही 30 दिनों के अंदर सर्वाइवर को 10 लाख रुपये और कोर्ट की रजिस्ट्री को 15 लाख रुपये देने का निर्देश भी सेंगर को दिया था. हाई कोर्ट ने यह राशि जमा करने के लिए सेंगर को 60 और दिन का वक्त दिया है.

सेंगर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एन हरिहरण ने दलील दी, ''सबूतों को अनदेखा किया था. मेरे क्लाइंट की मौजूदगी उस जगह नहीं थी कि जहां यह कथित घटना हुई थी.''

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किए जाने के बाद तीस हजारी कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

0
Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×