उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता ढींगरा की डिविजन बेंच ने इस मामले में सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी है. हाई कोर्ट ने सेंगर की याचिका पर सर्वाइवर की प्रतिक्रिया भी मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी.
बता दें कि साल 2017 के उन्नाव रेप केस में पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
सेंगर पर साल 2017 में महिला के नाबालिग होने के दौरान उसके साथ रेप करने के आरोप लगे थे.
तीस हजारी कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही 30 दिनों के अंदर सर्वाइवर को 10 लाख रुपये और कोर्ट की रजिस्ट्री को 15 लाख रुपये देने का निर्देश भी सेंगर को दिया था. हाई कोर्ट ने यह राशि जमा करने के लिए सेंगर को 60 और दिन का वक्त दिया है.
सेंगर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एन हरिहरण ने दलील दी, ''सबूतों को अनदेखा किया था. मेरे क्लाइंट की मौजूदगी उस जगह नहीं थी कि जहां यह कथित घटना हुई थी.''
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किए जाने के बाद तीस हजारी कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.
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