उन्नाव रेप केस के दूसरे मामले में भी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है. ये मामला रेप सर्वाइवर के पिता की मौत का है. उसके पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी. जिसके बाद ये मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था.
इस मामले में सेंगर समेत कुल 7 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. वहीं चार आरोपियों को कोर्ट से बरी कर दिया गया.
किडनैपिंग-रेप में मिल चुकी उम्रकैद
इससे पहले सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में भी दोषी करार दिया गया था. दोषी करार दिए जाने के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने कहा था, दोषी विधायक को बाकी बची उम्र आखिरी सांस तक जेल में काटनी होगी. कोर्ट ने इसे एक लोकतांत्रिक पदाधिकारी का दुष्टतापूर्ण कृत्य करार दिया था. कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए दोषी को उम्रकैद की अधिकतम सजा सुनाने का फैसला किया और कहा कि दोषी अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा. अदालत ने उस पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया जो एक महीने के अंदर जमा करना होगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.
सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप करने के आरोप लगे. कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए थे.
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