उन्नाव रेप केस के दूसरे मामले में भी दोषी बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा का ऐलान हुआ है. सेंगर समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा के तौर पर ये भी कहा है कि सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपये देने होंगे.
ये रेप सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत का मामला है. इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया था.
किडनैपिंग-रेप में मिल चुकी उम्रकैद
इससे पहले सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में भी दोषी करार दिया गया था. दोषी करार दिए जाने के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने कहा था, दोषी विधायक को बाकी बची उम्र आखिरी सांस तक जेल में काटनी होगी. कोर्ट ने इसे एक लोकतांत्रिक पदाधिकारी का दुष्टतापूर्ण कृत्य करार दिया था. कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए दोषी को उम्रकैद की अधिकतम सजा सुनाने का फैसला किया और कहा कि दोषी अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा. अदालत ने उस पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया जो एक महीने के अंदर जमा करना होगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)