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उन्नाव रेप केस: AIIMS में बना अस्थायी कोर्ट, पीड़िता ने दी गवाही

उन्नाव रेप केस मामले में अब दिल्ली के एम्स में लगी अदालत

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उन्नाव रेप केस में अब पीड़िता का बयान दर्ज किया गया. पीड़िता का बयान रिकॉर्ड करने खुद ट्रायल कोर्ट के जज दिल्ली के एम्स पहुंचे. पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल में ही अस्थायी कोर्ट तैयार किया गया है. यह कोर्ट एम्स के ट्रामा सेंटर में ही तैयार किया गया है.

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बताया जा रहा है कि सुनवाई बंद कमरे में हुई और इस दौरान किसी को भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं दी गई. इसके अलावा हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए थे. साथ ही वहां मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों को भी बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी इजाजत

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद उसकी हालत काफी गंभीर थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे लखनऊ से दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया गया. जहां पर कई दिनों तक पीड़िता की हालत गंभीर बनी रही. लेकिन सेहत में सुधार होने और बयान देने की हालत में आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत दी और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया. एम्स में बनाई गई अस्थायी अदालत में इस केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह को भी पेश किया जाएगा.

रोजाना होगी सुनवाई

दिल्ली के एम्स में बनाई गई अस्थायी कोर्ट में अब गवाई पूरी होने तक सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘पीड़िता की गवाही की रिकॉर्डिंग बुधवार 11 सितंबर से शुरू होगी और जब तक गवाही पूरी नहीं होती तब तक रोजाना आधार पर यह कार्यवाही जारी रहेगी. कोर्ट ने आदेश में एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया था कि एक अनुभवी नर्सिंग अधिकारी को तैनात किया जाए जो पूरी कार्यवाही के दौरान रेप पीड़िता की देखभाल के लिए सेमिनार हॉल में मौजूद रहेगी और उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के संपर्क में रहेगी.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक-

‘पीड़िता को स्ट्रेचर पर लाया जाएगा और सेमिनार हॉल में चबूतरे के दाहिनी तरफ रखा जाएगा ताकि वह अदालत को देख सके न कि दोनों पक्षों के वकीलों को. कार्यवाही बंद कमरे में होगी और इस अदालत की अनुमति के बगैर सेमिनार हॉल, अदालत में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी.’
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पीड़िता के साथ ऐसे हुआ था हादसा

28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता अपने वकील और परिवार के साथ उन्नाव से रायबरेली जा रही थी. ये सभी जिस कार में बैठे थे, उसकी एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई थी. इस घटना में उन्नाव रेप पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि रेप पीड़िता के परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई थी.पीड़िता के परिवार ने इस ‘सड़क हादसे’ को साजिश बताया था.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इससे जुड़े सभी मामलों को दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया. इसके अलावा पीड़िता को भी सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली लाया गया.

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