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योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वॉड के लिए जारी किए दिशानिर्देश

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर कोई अमानवीय कार्रवाई ना की जाए

Published
भारत
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को यूपी की योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वॉड के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर कोई अमानवीय कार्रवाई ना की जाए. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक-

एंटी रोमियो स्क्वॉड में शामिल कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी युवक को ना तो मुर्गा बनाएगा और ना उसका मुंडन करेगा. साथ ही मुंह पर कालिख पोतने और उठक-बैठक कराने जैसी सजा भी नहीं देगा.
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अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद ही जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर किए गए काम की नियमित समीक्षा की जाए.

मीडिया में एंटी रोमियो स्क्वॉड के खिलाफ कई खबरें सामने आई थी. खबरों में पुलिस को युवा जोड़ों को तंग करते दिखाया गया था. इसके बाद यूपी सरकार ने यह निर्देश जारी किया है.

बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि स्क्वॉड कानून के तहत ही कोई कार्रवाई करे और दिशानिर्देशों का पालन करे.

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