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10% आरक्षण के दायरे में कौन कौन से सवर्ण आएंगे, जानना जरूरी है..

आम चुनाव से पहले क्यों लिया फैसला?

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भारत
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सवर्णों को 10 परसेंट आरक्षण तो मिलेगा लेकिन इसके लिए सरकार ने कई शर्तें भी लगा दी हैं. जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी.

ये जानना जरूरी है कि जनरल कैटेगरी में किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और उनकी पहचान कैसे होगी?

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आरक्षण का फायदा लेने की शर्ते

  • ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है
  • परिवार की खेती की जमीन पांच एकड़ से कम है
  • परिवार अगर गांव में रहता है तो मकान 1000 स्‍क्‍वायर फीट से छोटा हो
  • शहर में रहने वाले परिवारों के लिए मकान 109 गज से कम हो.
  • नगर निगम या पंचायत का का सर्टिफेट जरूरी

संविधान संशोधन

फिलहाल संविधान में रिजर्वेशन की सीमा पचास फीसदी तय है. जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने के फैसले को लागू करने के लिए आरक्षण के मौजूदा कोटे को 50 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी तक करना होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के तहत 60 फीसदी रिजर्वेशन का बिल संसद में ला सकती है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद बीजेपी में मंथन चल रहा है कि पिछड़ों को साधने की कोशिश में अगड़ों को पार्टी ने नाराज कर लिया है. माना जा रहा है कि जब पिछड़ों का वोट भी पूरी तरह नहीं मिला तो अब बीजेपी फिर से अपने कोर वोट बैंक यानी अगड़ों को साधने की कोशिश में है. सवर्णों को आरक्षण उसी राजनीति का हिस्सा है.

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