सभापति को प्रस्ताव के गुण-दोष पर फैसला करने का अधिकार नहीं: सुरजेवाला
सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए दिया गया नोटिस खारिज होने पर कांग्रेस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति को इस प्रस्ताव के गुण-दोष पर फैसला करने का अधिकार नहीं है. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नोटिस खारिज होने के बाद कई ट्वीट कर नाराजगी जतायी है.
उन्होंने लिखा, ‘‘महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया 50 सांसदों (राज्यसभा में) की ओर से प्रस्ताव (नोटिस) दिये जाने के साथ ही शुरू हो जाती है. राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव पर निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें प्रस्ताव के गुण-दोष पर फैसला करने का अधिकार नहीं है. यह वास्तव में ‘‘लोकतंत्र को खारिज'' करने वालों और ‘‘लोकतंत्र को बचाने वालों'' के बीच की लड़ाई है.''
उन्होंने कहा, ‘‘64 सांसदों द्वारा महाभियोग का नोटिस दिये जाने के कुछ घंटे के भीतर ही राज्यसभा में सदन के नेता (वित्त मंत्री) ने राज्यसभा के सभापति के निर्णय पर एक तरह से लगभग फैसला ही सुना दिया. उन्होंने पूर्वाग्रह जताते हुए इसे ‘‘प्रतिशोध याचिका'' बताया. कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या ‘‘प्रतिशोध याचिका'' अब ‘‘बचाव आदेश'' बन गया है?''
सुरजेवाला ने एम. कृष्णा स्वामी मामले का संदर्भ देते हुए लिखा, ‘‘राज्यसभा के सभापति अर्द्ध-न्यायिक या प्रशासनिक शक्तियों की गैर-मौजूदगी में गुण-दोष पर फैसला नहीं कर सकते. अगर सभी आरोपों को जांच से पहले ही साबित करना है, जैसा राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं, तो ऐसे में संविधान और न्यायाधीश (जांच) कानून की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी. संविधान का गला नहीं घोटें.''
महाभियोग प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति ने सही फैसला लियाः सुब्रमण्यम स्वामी
सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्षी दलों के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किए जाने को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सही बताया है. उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लेने में उपराष्ट्रपति को दो दिन का वक्त नहीं लेना चाहिए था. स्वामी ने कहा, “इस प्रस्ताव को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए था. कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव लाकर आत्महत्या की है.”
अपने विवेक से किया प्रस्ताव खारिज करने का फैसला: वेंकैया नायडू
महाभियोग प्रस्ताव खारिज किए जाने पर उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि, “मैंने प्रस्ताव में दिए गए सभी पांच आरोपों को अपने विवेक से जांचा परखा. प्रस्ताव में दिए गए पांचों आरोपों के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं बनता है. इन आरोपों के आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति चीफ जस्टिस को दुर्व्यहवहार का दोषी नहीं मान सकता.”
लॉ एक्सपर्ट्स से राय-मशवरे के बाद तय करेंगे अगला कदमः पीएल पुनिया
कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर कहा, 'यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है. हमें नहीं पता कि प्रस्ताव के खारिज होने के पीछे क्या कारण रहा. कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दल कानून के जानकारों से बातचीत करेंगे और अगला कदम उठाएंगे.'
कांग्रेस को नहीं लगा झटकाः कुमारी शैलजा
सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा है कि विपक्ष को कोई झटका नहीं लगा है. उन्होंने कहा, ‘विपक्ष को कोई झटका नहीं लगा है. हम आगे के कानूनी रास्ते पर विचार करेंगे. सभी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ थीं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष बंटा हुआ है.’